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निषेध स्थल पर धुम्रपान की शिकायत किस से करें?

सतीश चंद्र सत्यार्थी का प्रश्न है—

एक महत्वपूर्ण विषय पर आपकी मदद चाहता हूँ| मैं दिल्ली के जवाहरलाल विश्वविद्यालय का छात्र हूँ| जैसा की आपको मालूम होगा की यह एक पूर्णत: आवासीय विश्वविद्यालय है| सरकार द्वारा सार्वजनिक धूम्रपान पर प्रतिबन्ध लगा दिए जाने के वावजूद भी हमारे कैम्पस में तम्बाकू- सिगरेट की दो दुकाने खुलेआम तम्बाकू- सिगरेट बेच रही हैं और लोग पूरे कैम्पस में धुंआ उडाते दिख जाते हैं चाहे वह बस स्टाप हो अथवा डिपार्टमेंट के अन्दर बनी कैंटीन| यह बताने का कष्ट करें की इस बारे शिकायत कहाँ की जा सकती है ?

उत्तर 

सत्यार्थी जी,
भारत में धुम्रपान पर पाबंदी सिगरेट एवं अन्य “तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन आपूर्ति और वितरण पर प्रतिबंध) अधिनियम 2003”  {Cigarettes and other tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003} के अंतर्गत लगाई गई है।   इस अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिसूचना में किसी भी सार्वजनिक स्थल (public place) पर धुम्रपान वर्जित कर दिया गया है।

इस अधिनियम में सार्वजनिक स्थल को परिभाषित किया गया है जिस में शैक्षणिक संस्थान सम्मिलित हैं और दिल्ली का जवाहरलाल विश्वविद्यालय भी एक शैक्षणिक संस्थान है। लेकिन इस परिभाषा में यह भी कहा गया है कि… लेकिन खुले स्थान उनमें शामिल न होंगे।

इस तरह से जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं जहाँ जनता का आना जाना रहता है उन के खुले स्थानों को इस वर्जना से अलग कर दिया गया है।  इस तरह से केवल ढके हुए स्थल ही वर्जना युक्त रह गए और खुले स्थलों पर वर्जना का कोई अर्थ नहीं रह गया।  हाँ,  कैन्टीन जो एक ढका हुआ स्थल है यह वर्जना लागू है।
 
यदि ढके हुए स्थलों पर जहाँ यह वर्जना लागू है वहाँ इस का उल्लंघन होता है तो आप उस स्थल के मालिक, स्वत्वाधिकारी, प्रबंधक, सुपरवाइजर या इंचार्ज (owner, proprietor, manager, supervisor or in charge) से तुरंत शिकायत कर सकते हैं।   

इस अधिसूचना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 

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