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आतंक कायम रखने को कानून की अवहेलना और हिन्दी की उपेक्षा

मैं ने अनवरत पर उल्लेख किया था कि पिछले दिनों किसी कानूनी काम के सिलसिले में मेरा दो बार जोधपुर जाना हुआ था। हुआ यह था कि एक उद्योग में लगभग ढाई हजार कर्मचारी काम कर रहे हैं। इन में से केवल छह सौ के लगभग उद्योग के सीधे नियोजन में हैं, शेष सभी कर्मचारी ठेकेदार के माध्यम से वहाँ काम कर रहे हैं। उद्योग अकूत मुनाफा कूट रहा है।  कारण यह कि उद्योग का सीधा कर्मचारी होने पर उद्योग के मालिक को उद्योग की श्रेणी का वेतन और सुविधाएँ कर्मचारियों को देनी होती हैं। जब कि ठेकेदार के कर्मचारी को केवल राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन यानी 100 रुपया प्रतिदिन या 2600 रुपया या इस से कुछ अधिक प्रतिमाह देकर काम चला लिया जाता है। इस तरह उद्योग मालिकों द्वारा इन कर्मचारियों को जो मजदूरी दी जा रही है वह उद्योग की श्रेणी के हिसाब से आधी से भी कम है। यही उद्योगों के अकूत मुनाफे का राज है। 
कारखाना कर्मचारी को अधिक दिनों तक संगठित होने से रोका जाना संभव नहीं है। वह एक स्थान पर काम करता है, प्रतिदिन एक साथ एकत्र होता है, काम करता है, सुख-दुख की बात आपस में करता है। वह यह भी देखता है कि उस से कहीं कम काम करने वाला उद्योग का स्थाई कर्मचारी उस से दुगना-तिगुना वेतन पाता है। यह सब परिस्थितियाँ उसे संगठन बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। मालिक भी इन बातों को जानते हैं और संगठन बनने के आसार दिखाई देते ही अपने खुद के लोगों के माध्यम से संगठन बनवा देते हैं और कानून के तहत उन संगठनों से समझौते भी कर लेते हैं। लेकिन यह शीघ्र ही उजागर हो जाता है कि यह संगठन उन का नहीं अपितु मालिकों का ही हित साधन कर रहा है। कर्मचारी समझते ही अपने संगठन बनाना आरंभ कर देते हैं।  अब उन्हें कानून का तो ज्ञान होता नहीं वे कुछ अधिक जानने वाले लोगों के पास जाते हैं और संगठन को कानूनी व्यक्ति का जामा पहनाने के लिए उस का पंजीयन करा लेते हैं। ऐसा ही एक संगठन बना और उस का पंजीयन भी करा लिया गया। लेकिन जैसे ही उस संगठन ने मालिकों के सामने अपनी मांगें रखी मालिकों के कान खड़े हो गए। 
मालिकों ने उस संगठन का पंजीयन रद्द कराने का आवेदन ट्रेडयूनियन पंजीयक के पास प्रस्तुत किया। इस आवेदन में तीन चार आपत्तियाँ पेश की गई थीं। लेकिन उन को विस्तार दे कर आवेदन को दस पृष्टों का बना दिया गया था। आवेदन अंग्रेजी भाषा में था और उच्चन्यायालय के किसी वकील का बनाया हुआ था। अंग्रेजी का यह आवेदन देख कर संगठन के कर्ता-धर्ता घबरा गए। संगठन के सदस्यों में से अधिकांश केवल हस्ताक्षर करने भर की हिन्दी सीखे हुए थे तो कुछ हिन्दी पढ़ना जानते थे। अंग्रेजी को समझना उन में से किसी के बूते का नहीं था। जब मेरे सामने मामला लाया गया तो मैं ने सब से पहले यही पूछा कि इस का हिन्दी अनुवाद आप को दिया गया या नहीं? तो उत्तर नहीं में था। 
राजस्थान में हिन्दी को सरकार की कामकाज की भाषा के लिए कानून बना है और कोई भी आवेदन  या सरकारी आदेश, परिपत्र आदि हिन्दी में होना आवश्यक है। यदि किसी कारण से उसे अंग्रेजी में लिखा गया हो तो उस के साथ हिन्दी अनुवाद देना आवश्यक किया हुआ है। लेकिन इस कानून का पालन करने में सरकारी तंत्र आज तक उपेक्षा करता आ रहा है। उस पंजीयक ने भी उद्योग के प्रबंधकों का आ
वेदन अंग्रेजी में बिना किसी हिन्दी अनुवाद के ग्रहण कर लिया था। जब कि हिन्दी अनुवाद उस के साथ होना जरूरी था। कानून के होते हुए भी हिन्दी के प्रति उपेक्षा इसलिए बरती जाती है जिस से हिन्दी भाषियों पर अंग्रेजी का आतंक कायम रखा जा सके। बड़े उद्योगों द्वारा उन के कर्मचारियों से सेवाशर्तों के बारे में किए जाने वाले समझौते भी लगभग शतप्रतिशत अंग्रेजी में होते हैं और उन के साथ कोई हिन्दी अनुवाद नहीं होता। अनेक ट्रेड यूनियनों के नेताओं के लिए भी यह सुविधाजनक होता है। अच्छी या अधकचरी अंग्रेजी जानने वाले इसी कारण से कर्मचारियों की निर्भरता बनी रहती है। 
मैं ने पहली सुनवाई पर संयुक्त श्रम आयुक्त के यहाँ यही आपत्ति उठाई कि आप ने इस आवेदन को हिन्दी अनुवाद के बिना कैसे ग्रहण कर लिया? अधिकारी के पास इस का कोई उत्तर नहीं था। वह कहने लगा कि आप को क्या आपत्ति है आप तो अंग्रेजी जानते हैं। मेरा उत्तर था कि मैं जानता हूँ वह सही है लेकिन यह आवेदन ऐसे संगठन  के विरुद्ध है जिस के सदस्यों में कोई पाँच-दस ही कामचलाऊ अंग्रेजी जानते होंगे। संगठन में जनतांत्रिक पद्यति है और हर कार्यवाही की जानकारी सदस्यों को होना आवश्यक है। यह आप के लिए महत्वपूर्ण हो न हो लेकिन कानून की पालना तो आप के लिए आवश्यक है। अधिकारी को कार्यवाही रोकनी पड़ी और आदेश लिखा गया कि जब हिन्दी में आवेदन प्रस्तुत हो जाएगा तब पुनः उस की सूचना जारी होगी।
यहाँ राजभाषा हिन्दी दिवस पर इस घटना का उल्लेख करने का उद्देश्य यही है कि कानून होते हुए भी जानबूझ कर हिन्दी का प्रयोग करने से बचा जाता है जिस से सशक्त धनिक और प्रभावशाली लोग हिन्दी भाषियों पर आतंक बनाए रखें और जनता की उन पर निर्भरता बनी रहे। इस के लिए यह आवश्यक है कि जब भी कोई कार्यवाही सरकारी कार्यालय में हो या कोई भी सरकारी परिपत्र, आदेश या अन्य सामग्री अंग्रेजी में जारी की जाए तब उस का हिन्दी अनुवाद अवश्य मांगा जाए। जिस से सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग शतप्रतिशत स्थिति में लाया जा सके।
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