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कोर्ट मैरिज क्या है?

राम नगर, कंकर खेड़ा, मेरठ केंट यू.पी. से समीर पूछते हैं …..
मैं कोर्ट मैरिज करना चाहता हूँ जिस से मेरी होने वाली पत्नी, साला और सास सहमत हैं, मेरे घर वाले भी सहमत हैं। कोर्ट मैरिज करने वाले को क्या करना होगा? मेरी उम्र 30 व होने वाली पत्नी की उम्र 26 वर्ष है। किसी ने मुझे बताया है कि कोर्ट मैरिज करते हैं तो यू.पी. में सरकार पचास हजार रुपया देती है क्या यह बात सही है?
उत्तर …..
समीर जी,
कोर्ट मैरिज विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत किए जाने वाले विवाह को कहते हैं। इस विवाह में कुछ साधारण फीस जमा कराने के अतिरिक्त कोई खर्च नहीं करना पड़ता। यह विवाह आप के क्षेत्र के विवाह पंजीयक के समक्ष उपस्थित हो कर किया जा सकता है। इस के लिए आप को वहाँ अपनी होने वाली पत्नी के साथ जा कर आवेदन करना होगा। आवेदन की जाँच पर यह पाए जाने पर कि आप दोनों विवाह योग्य हैं और वर्जित श्रेणी के लोग नहीं हैं तो विवाह पंजीयक एक सूचना जारी करेगा। इस सूचना के जारी होने के 30 दिन गुजरने के उपरांत किसी दिन आप दोनों विवाह पंजीयक के समक्ष उपस्थित हो कर अपना विवाह दर्ज करवा सकते हैं। इस विवाह पर आप का विवाह दर्ज हो जाएगा और विवाह का प्रमाण पत्र आप को प्राप्त हो जाएगा।
विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत होने वाले विवाह की विशेषता यह है कि इस के लिए किसी खास धर्म का होना आवश्यक नहीं है। कोई भी दो वयस्क स्त्री-पुरुष जो अविवाहित हैं अथवा जिनका कोई वैवाहिक साथी जीवित नहीं है विवाह कर सकते हैं। इस विवाह में किसी प्रकार का व्यय नहीं है। मेरे विचार में यह विवाह का सब से आदर्श रूप है, जिस का प्रचलन बढ़ना चाहिए।
हाँ तक यू.पी. सरकार द्वारा इस तरह के विवाह पर रुपए 50,000/- देने का प्रश्न है, मेरी जानकारी में इस तरह के विवाह करने वालों को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता यू.पी. सरकार द्वारा प्रदान नहीं की जाती है। यदि कोई नयी योजना हो तो आप किसी भी जिला कलेक्टर के कार्यालय में जा कर पूछताछ कर के पता लगा सकते हैं।
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