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क्या अंतर्जातीय विवाह में माता की जाति के आधार पर संतान का जाति प्रमाण पत्र बन सकता है?


ल के आलेख बिना विवाह किए एकल माता की संतान क्या अवैध होगी? पर पल्लवी त्रिवेदी ने प्रश्न पूछा- “क्या एक शादीशुदा महिला जिसने की शादी के बाद उपनाम नहीं बदला है….अपने जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अपने पुत्र का जाति प्रमाण पत्र बनवा सकती है? क्या बच्चे के पिता के जाति प्रमाण पत्र के अभाव में बच्चा सामान्य वर्ग में ही आ पायेगा”?

पल्लवी जी का प्रश्न बहुत ही सामयिक है, इस तरह के मामलों में कानूनी स्थिति इस तरह है…

जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता इस लिए होती है कि भारत का संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अब अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को उन के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण अनेक स्तरों पर अधिमान्य उपचार (preferential treatment) प्रदान करता है। इसी अधिमान्य उपचारों की सुविधा प्राप्त करने के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने केरल राज्य बनाम चंद्रमोहनम के मुकदमे { [2004] 3 SCC 429} में अपनी राय इस तरह रखी है…

1.3. The object of Articles 341, 342, 15(4), 16(4) and 16(4A) of the Constitution of India is to provide preferential treatment for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes having regard to the economic and educational backwardness and other disabilities wherefrom they suffer. So also considering the typical characteristic of the tribal including a common name, a contiguous territory, a relatively uniform culture, simplistic way of life and a tradition of common descent, the transplantation of the outsiders as members of the tribe or community may dilute their way of life apart from such persons do not suffer any disabilities. Therefore, the condition precedent for a person to be brought within the purview of the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, one must belong to a tribe and suffer disabilities wherefrom they belong.
स तरह किसी भी व्यक्ति को अनुसूचित जाति का होने के कारण प्राप्त होने वाले लाभों का हकदार होने के लिए यह आवश्यक है कि वह वास्तव में अनुसूचित जाति का सदस्य हो। समस्या तब उठ खड़ी होती है, जब कि माता-पिता में से कोई एक किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से होता है और दूसरा सामान्य वर्ग से। ऐसी स्थिति में यह करना कठिन होता है कि संतान को उस के पिता की जाति का माना जाए अथवा माता की जाति का। इस तरह के एक मामले { अंजन कुमार बनाम भारत संघ ( 2006 एआईआर सु.को. 1177} में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी को भी जाति के आधार पर लाभ प्राप्त करने के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि उस ने उस जाति का सदस्य होने के कारण उस जाति के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक अभावों और अयोग्यताओं को भुगता हो। इस मामले में अनुसूचित जनजाति की एक महिला ने एक सामान्य वर्ग के पुरुष के साथ विवाह किया था। न्यायालय ने कहा कि यह एक प्रेम विवाह का मामला था और महिला अपने वर्ग को छो़ड़ कर चली गई थी। इस कारण उस की संतान उस जाति की नहीं कही जा सकती।
स निर्णय के बाद यह माना जाने लगा कि केवल किसी भी व्यक्ति की जाति का निर्धारण केवल पिता की जाति के आधार पर ही किया जा सकता है। यह मुकदमा मेघालय के किसी व्यक्ति के संबंध में था। मेघालय में स्थिति यह है कि अनेक जनजातियों में उत्तराधिकार मातृसत्तात्मक है। इस संबंध में वहाँ की सरकार ने विचार किया और उस के उपरांत यह राय प्रकट की कि उक्त निर्णय केवल एक व्यक्ति के संबंध में दिया गया है और वह उसी मामले में लागू होगा।
दि हम सुप्रीमकोर्ट के इस निर्णय का अवलोकन करें तो पाएँगे कि किस व्यक्ति द्वारा जाति आधारित संवैधानिक अधिमान्य उपचारों का लाभ प्राप्त करने के लिए दिया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए….

1. जहाँ माता-पिता दोनों की जाति एक ही है वहाँ संतान की जाति भी वही होगी जो उन के माता-पिता की होगी।
2. जहाँ माता-पिता भिन्न जाति के हैं वहाँ यह देखना होगा कि उन के विवाह के उपरांत उन की संतान किस परिवार, कुटुंब या जाति के सदस्य बनी है।
3. जहाँ माता अविवाहित है और उस ने संतान को जन्म दिया है वहाँ माता की जाति ही संतान की जाति मानी जाएगी।

स तरह हम देखते हैं कि अंतर्जातीय विवाह की संतानों के मामले में जाति प्रमाणपत्र जारी करना एक जटिल प्रक्रिया हो गई है। ऐसे व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया अपनानी होगी। जाति प्रमाण प्राप्त करने के लिए सक्षम अधिकारी के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करनी होगी कि वह व्यक्ति अपने जन्म के उपरांत विशिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य रहा है, और उसे उस जाति के परिवार, कुटुंब या समूह ने अपना सदस्य मान लिया है।

आशा है पल्लवी जी, को उन के प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा।

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