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तीसरे पक्ष का चैक भुगतान नहीं हुआ है, मैं क्या कर सकता हूँ?



श्री प्रेम सारस्वत ने पूछा है — 
सर!
मेरी समस्या ये है कि मैं एक छोटा सा दुकानदार हूँ, सूरत में मेरी एक दुकान है। एक माह पहले मैं ने  एक मिस्त्री के हस्ते माल बेचा था। उस मिस्त्री ने मुझे एक चैक दिया था जो कि तीसरे पक्ष का था। यह चैक बाउंस हो गया है। चैक देने वाला पक्ष चार पाँच दिन से मुझे और उस मिस्त्री को पैसे देने के वायदे कर के घुमा रही है, मेरा चैक देने वाले पक्ष से कोई सीधा संबंध नहीं है, इस लिए मेरे बिल पर तीसरे पक्ष के नाम के साथ हस्ते मिस्त्री का नाम है। अब मैं परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ? आप कोई रास्ता बताएँ?
उत्तर —
प्रेम जी,
प बेकार ही परेशान हो रहे हैं। बिल के अनुसार आप ने तीसरे पक्ष को ही मिस्त्री के हस्ते माल बेचा है। यहाँ मिस्त्री तीसरे पक्ष का अभिकर्ता/एजेंट था। उस के अभिकर्ता होने का सब से बड़ा साक्ष्य यह है कि मिस्त्री के पास तीसरे पक्ष का चैक था जो कि भुगतान के रूप में उस ने आप को दिया। इस तरह आप किसी परेशानी में नहीं हैं। 
रक्राम्य विलेख अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत आप तीसरे पक्ष को नोटिस दे सकते हैं कि आप के चैक को बैंक में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन बैंक ने उस का भुगतान नहीं किया है। यह नोटिस आप को बैंक से चैक के भुगतान न होने की लिखित सूचना (वह पर्ची जिस पर चैक के भुगतान न होने का कारण लिखा होता है) मिलने की तारीख से तीस दिन की अवधि में दिया जा सकता है। इस में एक विकल्प यह भी है कि चैक की वैधता साधारणतः छह माह की होती है यदि उस पर उस से कम अवधि अंकित न हो तो, और चैक को उस की वैधता की अवधि में कितनी ही बार बैंक में पेश किया जा सकता है। 
दि आप को विश्वास हो कि तीसरा पक्ष कुछ दिनों में आप की बकाया राशि का भुगतान कर देगा तो आप प्रतीक्षा कर सकते हैं कि वह नकद भुगतान कर दे। यदि वह नकद भुगतान कर दे तो आप उस का चैक वापस लौटा दें। यदि वह कहे कि चैक दुबारा बैंक में पेश किया जाए तो आप वैधता की अवधि के अंतर्गत दुबारा तिबारा भी उसे बैंक में पेश कर सकते हैं और उस का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। यदि चैक का भुगतान फिर भी न मिले तो अंतिम बार बैंक द्वारा चैक का भुगतान न करने की सूचना प्राप्त होने के दिन के तीस दिन के भीतर आप तीसरे पक्ष को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेज सकते हैं कि आप का चैक बैंक द्वारा बिना भुगतान के वापस कर दिया गया है, आप पंद्रह दिनों में चैक की राशि का भुगतान कर दें अन्यथा आप के विरुद्ध परक्राम्य विलेख अधिनियम के अंतर्गत परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। यदि वह नोटिस मिलने के पंद्रह दिनों में चैक की राशि का भुगतान आप को नहीं करता है तो पंद्रह दिनों की अवधि समाप्त होने के उपरांत अगले तीस दिनों में आप न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं। आप नोटिस देने के लिए और परिवा

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