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प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि पुलिस थाने पर क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय से प्राप्त करें

 तुग़लकाबाद, नई दिल्ली से तेजबीर सिंह पूछते हैं –

क्या किसी व्यक्ति के खिलाफ की गई प्रथंम सूचना रिपोर्ट (FIR)  की ई-कॉपी पुलिस थाना से उस व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है, या नहीं? अगर हाँ तो उसका सही तरीका बताकर मेरी मदद करें। 

 उत्तर – 


तेजबीर जी,

ब भी पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है तो उसे पहले रोजनामचा (दैनिक डायरी) में दर्ज किया जाता है। आज कल तो हर रिपोर्ट को रोजनामचा में सभी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की जाती हैं। उन्हें एक परिवाद मान कर जाँच के लिए किसी हेड कान्स्टेबल को दे दिया जाता है। जब तक वह कान्स्टेबल यह रिपोर्ट नहीं दे देता कि यह सूचना किसी संज्ञेय अपराध घटित होना प्रकट करती है, तब तक रिपोर्ट रोजनामचा में भी दर्ज नहीं की जाती है। रोजनामचे में दर्ज हो जाने और संज्ञेय अपराध के घटित होने की संभावना होने पर उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में दर्ज किया जाता है। 
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो जाने के उपरांत उस की एक प्रति रिपोर्ट दर्ज कराने वाले व्यक्ति को निशुल्क दी जाती है। मूल प्रति संबंधित न्यायालय को 24 घंटों के भीतर भेज दी जाती है। इस के अतिरिक्त अनुसंधान अधिकारी और उच्चाधिकारियों को मांगे जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति दी जाती है। लेकिन किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिस के विरुद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है, उसे उस की प्रति प्रदान किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। 
प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने के लिए पुलिस थाने के चक्कर लगाने से कोई लाभ नहीं है। इसे प्राप्त करने का सब से आसान माध्यम यह है कि जिस पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है उस पर क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जा कर वहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए आवेदन। आवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत निश्चित न्याय शुल्क अदा करने पर आप को प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति प्राप्त हो जाएगी। 


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