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पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में दंड संबंधी भा.दं.संहिता की धारा 498-ए में संशोधन हेतु सुझाव प्रकट करें

तीसरा खंबा पर जितनी कानूनी समस्याएँ मिलती हैं उन में सर्वाधिक भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए से संबंधित होती हैं। तथ्य बताते हैं कि आजादी के बाद बनने वाले कानूनों में सब से अधिक दुरुपयोग इसी कानून का हुआ है। इस का दुरुपयोग करने में किसी ने अमीर-गरीब, जात-कुजात आदि के भेद को भी नहीं माना। सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानून के दुरुपयोग पर अनेक बार टिप्पणियाँ की हैं और उन टिप्पणियों के आधार पर केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय ने पुलिस को दुरुपयोग रोकने के लिए निर्देश जारी किए हैं। लेकिन दुरुपयोग बदस्तूर जारी है। केन्द्र सरकार अब इस कानून को संशोधित करने के बारे में विचार कर रही है और गृह मंत्रालय ने विधि आयोग को इस धारा में आवश्यक संशोधन सुझाने का दायित्व सोंपा है। धारा 498-ए भारतीय दंड संहिता निम्न प्रकार है-

धारा 498-ए भारतीय दंड संहिता

किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उस के प्रति क्रूरता करना- जो कोई किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसे स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिस की अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ‘क्रूरता’ से निम्नलिखित अभिप्रेत है-

(क) जानबूझ कर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिस से उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना है; या

(ख) किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उस को या उस के किसी नातेदार को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए उत्पीड़ित किया जाए या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है।

विधि आयोग ने इस संबंध में एक विमर्श पत्रक व प्रश्नावली जारी करते हुए आम जनता, गैर सरकारी संस्थाओं, संस्थानों और अधिवक्ता संघों से उन के विचार जानने चाहे हैं। कुल 13 पृष्ठों के इस विमर्श पत्रक व प्रश्नावली की वर्ड फाइल यहाँ क्लिक कर के डाउनलोड की जा सकती है


ल 10 फरवरी 2011 को राजस्थान उच्च न्यायालय के निवर्तमान न्यायाधिपति एवं वर्तमान में विधि आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति श्री शिवकुमार शर्मा कोटा में हैं और कल सुबह दस बजे वे अभिभाषक परिषद कोटा में अभिभाषकों के मध्य

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