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नियुक्ति परीक्षा का अंतिम परिणाम बिना कारण बताओ नोटिस दिए बिना बदलने को चुनौती दी जा सकती है

 रामकुमार यादव ने पूछा है –
मैं ने ईएसआई कॉरपोरेशन में एलडीसी के पद (दिल्ली क्षेत्र) के लिए 2009 में आवेदन किया था जिस की परीक्षा 17.01.2010 को हुई,. और फिर उसे निरस्त कर दिया गया। उस के बाद 19.09.2010 को दुबारा लिखित परीक्षा हुई। उस में पास होने के बाद मैं ने दिनांक 27.02.2011 को कंप्यूटर योग्यता परीक्षा दी जिस में भी मैं पास हो गया। परिणाम आने के बाद एक माह तक जब  ईएसआईसी से कोई नई सूचना मुझे नहीं मिली तो मैं ने फोन और ई-मेल किया तो मुझे जानकारी मिली कि इएसआईसी ने अंतिम परिणाम में सुधार कर दिया है और सुधारे हुए परिणाम से कुछ पुराने आवेदनकर्ताओं को हटा कर नए आवेदनकर्ता जोड़ दिए गए हैं। लेकिन इस की जानकारी इंटरनेट या अन्य किसी माध्यम से मुझे प्राप्त नहीं हुई है कि वास्तव में अंतिम परिणाम संशोधित हुआ है या नहीं।
मैं यह जानना चाहता हूँ कि यदि परिणाम इस तरह संशोधित होता है कि मुझे उस में कोई नुकसान उठाना पड़ता है तो क्या मैं कोई कानूनी कार्यवाही कर सकता हूँ या नहीं मेरा नाम क्यों हटाया गया है जब कि मैं दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गया था? 
 उत्तर – 
यादव जी,
प लिखित प्रवेश परीक्षा और कम्यूटर योग्यता परीक्षा दोनों में उत्तीर्ण हो चुके हैं, इस कारण से मेरिट के अनुसार नियुक्ति प्राप्त करने का आप का अधिकार बन चुका है। आप को ईएसआई कॉरपोरेशन द्वारा नियुक्ति दी जानी चाहिए। इसलिए सब से पहले आप को यह जानकारी करनी चाहिए कि परिणाम संशोधित  किए गए हैं, अथवा नहीं। आप ने ई-मेल और फोन से जानकारी प्राप्त करनी चाही है। लेकिन आप के पास आप द्वारा की गई पूछताछ का कोई साक्ष्य नहीं है। आप यह जानकारी प्राप्त करने के लिए एक पत्र ईएसआईसी के संबंधित अधिकारी को रजिस्टर्ड ए.डी.डाक द्वारा भेज कर पूछ लें। इस की प्राप्ति स्वीकृति आप को मिल जाएगी। यदि 30 दिनों में आप को आप के रजिस्टर्ड  पत्र की प्राप्ति स्वीकृति या ईएसआईसी से कोई जानकारी नहीं मिलती है, तो आप जिस डाकघर से रजिस्टर्ड ए.डी. करेंगे उस डाकघर के प्रधान को रजिस्ट्री पत्र की संख्या और तिथि का उल्लेख करते हुए एक पत्र लिख कर आप के पत्र को गंतव्य पर डिलीवर करने दिए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें। डाकघर आम तौर पर इस तरह का प्रमाण पत्र 15-20 दिनों में भेज देता है। तब तक आप को कोई जानकारी अधिकारिक रूप से कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिए।
दि आप को इस रजिस्टर्ड पत्र के भेजे जाने के दो माह में ईएसआई से उत्तर नहीं मिलता है तो आप को किसी वकील से मिल कर एक कानूनी नोटिस ईएसआईसी को भेज कर ऐसी जानकारी की मांग करनी चाहिए। यदि आप को नियुक्ति देने से ईएसआई द्वारा मना कर दिया जाता है या उस का कोई कारण बताया जाता है तो आप पुनः एक कानूनी नोटिस न्याय की मांग करने और आप को नियुक्ति देने के लिए प्रेषित करवा सकते हैं। अधिक अच्छा हो कि यह नोटिस उसी वकील के माध्यम से दिलवाएँ जिस से आप भविष्य में कानूनी कार्यवाही करवाना चाहते हैं। 

प के दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने से कोई त्रुटि हो जाने पर भी आप को कारण बताओ नोटिस दिए बिना आप का नाम नियुक्त किए जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची से नहीं हटाया जा सकता है।  ईएसआई कारपोरेशन एक विधि द्वारा निर्मित निकाय है जिस का गठन कानून के माध्यम से हुआ है। इस कारण वह राज्य की परिभाषा में आता है और उस के किसी भी असंगत और अवैधानिक आदेश या कृत्य के लिए उच्च न्यायालय में रिट जारी किए जाने हेतु रिट याचिका प्रस्तुत की जा सकती है।  आप भी अपने अधिकार की स्थापना और नियुक्ति आदेश प्राप्त करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत कर राहत प्राप्त कर सकते हैं।

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