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कॉलेज से फीस वापसी के लिए क्या मैं उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत कर सकता हूँ?

 चाकसू, जयपुर से रामजस चौधरी ने पूछा है –

 मैने जुलाई 2011 में जगन्नाथ विश्वविद्यालय, चाकसू, जयपुर, राजस्थान में बी.टेक प्रथम वर्ष में एआईईईई कोर्स में सीधे प्रवेश लिया था। मैं ने 35000 रु. फीस जमा कराई थी।  मैं केवल एक बार 3 अगस्त को कॉलेज जा सका।  इसके बाद कुछ निजी विवशताओं के कारण मुझे कालेज छोड़ना पड़ा।  मैं ने जब फीस वापस करने की मांग की तो  उन्होने मुझे फीस वापसी का नियम न होना बताकर एक भी रुपया न देने कि बात की है।  जबकि एआईसीटीई  के नियमानुसार 1000 रु. काटकर शेष फीस वापस कर दी जाती है।  क्या मुझे मेरी फीस वापसी के लिए उपभोक्ता न्यायालय में जाना चाहिये?

 उत्तर –

चौधरी जी,

प के प्रश्न से यह स्पष्ट नहीं है कि आप के कॉलेज छोड़ने का कारण क्या रहा है? लेकिन निश्चित ही अपरिहार्य विवशताओं के कारण ही आप को कॉलेज छोड़ना पड़ा होगा। आप को यह तो बताया गया है कि विश्वविद्यालय में फीस वापसी का नियम नहीं है, लेकिन यह नहीं बताया कि बिना कोई कोर्स आरंभ किए कॉलेज छोड़ने पर फीस वापसी के संबंध में क्या नियम है? आप विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को रजिस्टर्ड ए.डी डाक से पत्र लिख कर निवेदन करें कि आप को किन विवशताओँ के कारण कॉलेज छोड़ना पड़ा है और फीस वापसी की मांग करें। यह भी लिखें कि आप को विश्वविद्यालय ने मौखिक रूप से फीस वापस देने का नियम न होने की बात कही है। आप अपने पत्र में पूछें कि वह कौन सा नियम है जिस के द्वारा फीस वापस नहीं की जा सकती है? आप इस पत्र में समय भी दें कि आप को दो सप्ताह में पत्र का उत्तर दिया जाए।

दि तीन सप्ताह में विश्वविद्यालय से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है या संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आप किसी वकील के माध्यम से विश्वविद्यालय को एक कानूनी नोटिस भिजवाएँ जिसमें लिखवाएँ कि आप की फीस वापस की जाए अन्यथा आप कानूनी कार्यवाही करेंगे। इस नोटिस की अवधि समाप्त हो जाने के बाद आप उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं।

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